नई दिल्ली: देश में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बनाने वाली कंपनी वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के खिलाफ दिवालिया कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के नेतृत्व में कंपनी को कर्ज देने वाले बैंकों ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में याचिका दाखिल कर कंपनी को दिवालिया घोषित करने की मांग की है. एनसीएलटी ने बैंकों की याचिका को स्वीकार भी कर लिया. वीडियोकॉन अब बैंकरप्सी कोड के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के दायरे में आ गई है. अगले 180 दिनों में बोली के जरिए कंपनी के लिए नए मालिक की तलाश शुरू हो सकती है.
दिवालिया याचिका हुई स्वीकार
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई पीठ ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के खिलाफ दिवालिया याचिका स्वीकार कर ली. वेणुगोपाल धूत की फ्लैगशिप कंपनी वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज पर बैंकों का करीब 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है और वह चुकाने में अनियमित रही है. वीडियोकॉन टेलीकॉम के खिलाफ बैंकरप्सी कोर्ट में दायर अर्जी पर सुनवाई हो सकती है. हालांकि, कंपनी का अब मामूली कारोबार है, लेकिन अब भी कंपनी पर 2000 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ तक का लोन बकाया है.
Source:-ZEENEWS
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दिवालिया याचिका हुई स्वीकार
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई पीठ ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के खिलाफ दिवालिया याचिका स्वीकार कर ली. वेणुगोपाल धूत की फ्लैगशिप कंपनी वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज पर बैंकों का करीब 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है और वह चुकाने में अनियमित रही है. वीडियोकॉन टेलीकॉम के खिलाफ बैंकरप्सी कोर्ट में दायर अर्जी पर सुनवाई हो सकती है. हालांकि, कंपनी का अब मामूली कारोबार है, लेकिन अब भी कंपनी पर 2000 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ तक का लोन बकाया है.
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